वृद्धावस्था पेंशन आधार प्रमाणीकरण करने के लिए निम्न चरण

वृद्धावस्था पेंशन आधार प्रमाणीकरण करने के लिए निम्न  चरण
1-सर्वप्रथम गूगल पर sspy-gov.in पर जाएं.
2-यदि लाभार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो -वृद्धावस्था पेंशन सेलेक्ट करके पेंशन सूची में जाएं_ अपना जनपद सेलेक्ट करें_ विकासखंड सेलेक्ट करें _ग्राम पंचायत सेलेक्ट करें& मजरा सेलेक्ट करें _
पूरी पेंशनर सूची उपलब्ध होगी जिससे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें.
3-अब पुणे इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल पर जाएं तथा लाल रंग की पट्टी आधार प्रमाणीकरण के लिए फ़्लैश हो रही है उसे क्लिक करें.
4-पेंशन का प्रकार सेलेक्ट करें वृद्धावस्था पेंशन चयन करें _रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें -मोबाइल नंबर दर्ज करें कैप्चा लिखें सबमिट करें.
5-आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा ओटीपी को दर्ज करें  तथा सम्मिट करें.
6-इस प्रकार से आपका मोबाइल नंबर ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो गया .अब आपको दूसरे चरण में आधार प्रमाणीकरण करना होगा.
7-आधार प्रमाणीकरण द्वितीय चरण में होता है .अब आप पेज पर जाएं तथा पेंशनर लॉग इन पर रजिस्ट्रेशन नंबर यूजर आईडी की तरह दर्ज होगा तथा आपका मोबाइल नंबर पासवर्ड होगा.
8-रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें पासवर्ड के स्थान पर मोबाइल नंबर दर्ज करें कैप्चा लिखें उसके बाद सबमिट करें.
9-आपके मोबाइल पर दोबारा ओटीपी आएगा ओटीपी दर्ज करें तत्पश्चात सबमिट करें.
10-यदि आपका नाम पेंशनर सूची में वह आधार में समान है ,तो आप का रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ आधार का प्रमाणीकरण हो जाएगा.
11-यदि पेंशनर सूची में नाम आधार से अलग होगा यथा नाम में उपनाम ना लिखा होना या नाम के बीच में स्पेस होना .यह त्रुटि के कारण आपका डाटा जिला समाज कल्याण अधिकारी पोर्टल पर फॉरवर्ड हो जाएगा.
12-पेंशन सूची मैं नाम व आधार में नाम में अंतर होने पर किसी भी दशा में दोबारा प्रयास न करें अन्यथा आपका  data लॉक हो जाएगा.
13-जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रतिदिन विकासखंड स्तर से फॉरवर्ड डाटा दो विस्तृत रूप से जांच करके नाम में  त्रुटि होने पर उसे आधार के अनुसार जांच करके अपने डिजिटल सिग्नेचर से lock करेंगे.
15-जिला समाज कल्याण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे पेंशन सूची का नाम किसी भी दशा में पूर्ण रूप से परिवर्तित ना अन्यथा की स्थिति में बड़ी विसंगति आ सकती है.
16-जिला समाज कल्याण अधिकारी के नाम की त्रुटि सही करने के 24 घंटे बाद लाभार्थी को फिर से पेंशनर पोर्टल पर जाकर के लॉग इन करना होगा तथा आधार का प्रमाणीकरण करना होगा.

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